Pipeline subsidy yojna | किसानों को खेतो में पाइपलाइन हेतु मिल रही है 60% सब्सिडी का लाभ
Pipeline subsidy yojna 2024 | किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि अधिक से अधिक सिंचाई सुविधा किसानों को दी जा सके, इसी कड़ी में किसानो को 60 फीसदी तक पाइपलाइन हेतु सब्सिडी योजना का लाभ दिया जा रहा है ताकि पानी की बचत के साथ साथ किसानों के खेतों में उचित पानी की मात्रा उपल्बध करवाई जा सके। इस योजना के तहत किसान कम खर्चे में अपने खेत में पाइप लाइन (pipe line) डलवा सकते है, इसके लिए आवेदन प्रक्रिया एवम् डॉक्यूमेंट क्या चाइए इसके बारे में जानकारी दी जा रही है।
व्हाट्सऐप ग्रुप 👉 ज्वाइन करें
Pipeline subsidy yojna । पाइप लाइन डलवाने से लाभ
पाइप लाइन के माध्यम से किसान आसानी से कुएं या तालाब से पानी आसानी से अपने खेत में ले जा सकेंगे, यानी पाइप लाइन के माध्यम से पानी ले जाते समय समय पानी की बर्बादी कम होगी एवम् अधिक क्षेत्र में पानी दे सकते है। वही आमतौर पर किसानो द्वारा अपने कुएं या तालाब से पानी नालियों के माध्यम से ले जाया जाता है जिसके कारण काफी मात्रा में पानी बर्बाद हो जाता है, यदि किसान साथी पाइप लाइन के माध्यम से पानी की व्यवस्था करते हैं तो काफ़ी मात्रा में पानी की बचत कर सकते है, एवम् अधिक क्षेत्र में सिंचाई कर सकते है।
सिंचाई हेतु पाइप लाइन पर 60 फीसदी सब्सिडी
How much Pipeline subsidy yojna प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को ट्यूबवेल एवम् कुएं से खेत तक पानी पहुंचाने हेतु 60 फीसदी तक सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा, यह योजना लघु एवम् सीमांत किसानों को 60 फीसदी या फिर 18000 रूपया प्रति इकाई दी जाएगी, इसके अतिरिक्त किसानों को इस योजना के तहत 50 फीसदी सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा या 15000 रूपए का लाभ दिया जा रहा है।
पाइप लाइन सब्सिडी हेतु नियम एवं शर्तें
जो किसान पाइप लाइन पर सब्सीडी का लाभ लेने के इच्छुक हैं उनको कुछ शर्ते एवम् पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, उन्हे पूरा करना होगा, जिसके बाद इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जो निचे दिए गए हैं जैसे –
1. कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व
2.खेत में कुएं पर डीजल/विद्युत/ट्रेक्टर चालित पंप सेट
3. सामलाती कुएं पर यदि हिस्सेदार अलग अलग पाइप लाइन पर अनुदान लेने के इच्छुक हैं तो अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा परंतु भूमि का स्वामित्व भी अलग-अलग होना जरूरी है ।
4.सामलाती जल स्त्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार किसानों को स्त्रोत से एक ही पाइपलाइन दूर तक ले जाने के लिए सभी किसानों को अलग अलग अनुदान दिया जाएगा।
पाइप लाइन सबसिडी हेतु आवश्यक दस्तावेज
1. आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
2. कृषक का जनाधार कार्ड
3. भूमि की नकल (छह माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए)
4. शपथ पत्र जिसमें यह लिखा हो कि किसान के पास कुल कितनी सिंचित एवं असिंचित भूमि है।
सब्सिडी हेतु इस प्रकार करें आवेदन
पाइप लाइन पर सब्सीडी के लिए किसान अपने आप कृषि विभाग राजस्थान के पोर्टल किसान साथी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, इस हेतू किसान साथी पोर्टल पर सिंचाई पाइप लाइन योजना के लिंक पर जाकर इसके बारे जानकारी के साथ ही नीचे आवेदन करने के लिए “यहां क्लिक करें” का विकल्प आएगा जिसपे क्लीक करके अपने जनाधार संख्या का उपयोग करके इसे लॉगिन कर सकते हैं। इस हेतू किसान साथी सोमवार से शुक्रवार सुबह साढ़े नौ बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को आवेदन पत्र ऑन लाइन जमा किए जाने की रसीद ऑनलाइन प्राप्त होगी।
सब्सीडी हेतु महत्वपूर्ण लिंक 👇
ऑफिशियल वैबसाइट – https://rajkisan.rajasthan.gov.in
योजना में ऑनलाइन आवेदन हेतु सीधा लिंक- https://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/login/2?SubsidyId=5